Court ने उद्धव गुट को दी सोमवार तक राहत,चुनाव आयोग को कोई निर्णय न लेने का दिया आदेश 

महाराष्ट्र: कोर्ट में चल रही शिव सेना की लड़ाई पर आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णायक फैसला नहीं दिया है। अब अदालत उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के दावों को लेकर सोमवार को सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला ना देकर अभी उद्धव ठाकरे गुट को सोमवार तक राहत की राहत दी है। गुरुवार को दोनों गुटों की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने चुनाव आयोग को अभी शिंदे गुट की याचिका पर कोई फैसला ना लेने का आदेश दिया है साथ ही कोर्ट अगली सुनवाई सोमवार को करेगा।

महाराष्ट्र में चल रहा सियासी दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरह ठाकरे के पास से कुर्सी चली गई वहीँ अब लड़ाई पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को गुरुवार को शिंदे खेमे की याचिका पर अभी निर्णय ना लेने को कहा है जिसमें शिंदे गुट ने खुद को असली शिव सेना बताते हुए पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपने अधिकार की मांग की है। चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस लिया कोहली ओर जस्टिस कृष्ण मुरारी ने कहा कि सोमवार तक अदालत महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के इस मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजना है या नहीं इस पर फैसला लेगी। साथ ही कहा कि अभी चुनाव आयोग एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता देने पर कोई फैसला ना ले।

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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में चल राजनीतिक उठापटक के दौरान शिवसेना और उसके बागी विधायकों की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

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