जियाउल हत्याकांड की CBI ने शुरू की जांच: राजा भैया की भूमिका की होगी जांच

डीएसपी जियाउल हक वह राजा भैया की पूरी कहानी

प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक राजा भैया की मुश्किलें फिर बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां उनका अपनी पत्नी भवानी से तलाक का मामला कोर्ट में है। उधर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीओ जियाउल हक हत्याकांड की जांच 10 साल बाद फिर से सीबीआई ने शुरू कर दी है. सीबीआई ने तत्कालीन एसओ मनोज शुक्ला को पूछताछ के लिए गुरुवार को प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में बुलाया है। आरोप है कि जिस दिन सीओ की हत्या हुई उस दिन मनोज शुक्ला उनके साथ थे. हालाँकि, वह मौके से भाग गया था।

इससे पहले बुधवार शाम को पांच सदस्यीय सीबीआई टीम प्रतापगढ़ पहुंची। कुछ देर पुलिस लाइन में रहने के बाद टीम बलीपुर गांव पहुंची। यहीं पर 10 साल छह महीने पहले 2 मार्च 2013 को दो हत्याओं के बाद हुए उपद्रव में सीओ जिलाउल हक की हत्या कर दी गई थी।

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जहां वारदात हुई, वहां गांव के लोगों से की पूछताछ

सूत्रों के मुताबिक, बलीपुर गांव के चौराहे पर सीबीआई की टीम कार से बाहर नहीं निकली. क्योंकि, बुधवार को बाजार होने के कारण चौराहे पर काफी भीड़ थी। कार में रहते हुए टीम ने नजारा देखा. करीब दो घंटे तक गांव का दौरा करने के बाद सीबीआई ने गांव के दो लोगों से पूछताछ की. फिर हम हाथीगांव पुलिस स्टेशन वापस गए और कुछ जानकारी इकट्ठा की। फिर वह वापस प्रतापगढ़ लौट आईं।

CBI ने शुरू की जियाउल हत्याकांड की जांच: राजा भैया

क्लोजर रिपोर्ट के बाद दोबारा शुरू हुई जांच जियाउल हक हत्याकांड की जांच पहले सीबीआई ने की थी। जांच के बाद सीबीआई को हत्या में राजा भैया की भूमिका नहीं मिली थी. सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने राजा भैया, एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. हालांकि, सीबीआई ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगाते हुए कहा था कि उसे अपनी जांच में राजा भैया और अन्य करीबी सहयोगियों की कोई भूमिका नहीं मिली है।

हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट गई सीओ की पत्नी परवीन सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं थीं। वह क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय चली गईं। हाई कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मान्यता दी. ये सब दिसंबर में हुआ, उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने मामले की सुनवाई की.

कोर्ट ने राजा भैया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनसे जुड़े तथ्यों पर सीबीआई ने सही जांच नहीं की है. उन्होंने पुलिसकर्मियों से भी सवाल किया कि उन्होंने जियाउल हक को अकेला कैसे छोड़ दिया. किसी अन्य पुलिसकर्मी को चोट क्यों नहीं लगी? इन शब्दों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को आदेश दिया कि सीबीआई राजा भैया से जुड़े तथ्यों की दोबारा जांच करे. 90 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट कोर्ट में जमा करें.

दो भाइयों की हत्या के बाद दंगा, फिर सीओ की हत्या

साल 2013…तारीख 2 मार्च. बलीपुर गांव में प्रधान नन्हें यादव और कामता पाल जमीन विवाद को निपटाने के लिए पंचायत कर रहे थे। नन्हें ने कुछ समय पहले बब्लू पांडे से जमीन खरीदी थी। उसने विधिवत पंजीकरण कराया था। लेकिन इस जमीन पर कामता ने भी दावा किया था. उन्हें गुड्डु सिंह का समर्थन प्राप्त था. गुड्डु राजा का खास था। उनके पास ड्राइवर हुआ करते थे. कामता का कहना था कि यह जमीन मेरी है. यह विवाद था कि जमीन का असली मालिक कौन है? पंचायत आगे बढ़ रही थी. एक दूसरे को कागजात दिखाकर दावा कर रहे हैं कि जमीन पर मेरा हक है.

पंचायत के बीच में लोगों की आवाजें ऊंची हो गईं। वे एक-दूसरे को कोसने लगे। बैठक में कामता पटेल के बेटे अजय और विजय भी मौजूद थे. विजय ने पिस्तौल निकाली और युवक को गोली मार दी। मुखिया को गोली मारने की खबर गांव में आग की तरह फैल गयी. आरोपी अपनी बाइक से भाग गए। लोग बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर, हाथीगांव थाने का पुलिस प्रशासन फेल हो गया. उन्होंने पोस्टमार्टम कराने के बजाय शव परिवार को सौंप दिया. परिजन शव लेकर बलीपुर पहुंचे तो मुखिया समर्थक उग्र हो गये. कामता पाल के घर में आग लगा दी गयी.

गांव में हिंसा भड़कने पर रात करीब आठ बजे सीओ जियाउल हक और थानेदार सर्वेश मिश्रा अपनी टीम के साथ बलीपुर गांव पहुंचे. गांव की मुख्य सड़क पर भीड़ उग्र थी. फायरिंग हुई. ऐसे में नन्हें के घर तक पहुंचना आसान नहीं था. जियाउल हक ने पीछे के रास्ते से गांव में घुसने का फैसला किया. जियाउल हक के साथ उनके गनर इमरान और कुंडा एसआई विनय कुमार सिंह भी थे. वे दोनों खेत में छिप गये। सीओ और थानेदार बाकी टीम के साथ गांव पहुंचे.

नन्हें के घर तक एक सड़क जाती थी। ज़ियाउल हक़ सबसे आगे थे. तभी गुस्साई भीड़ सड़क से पुलिस की ओर दौड़ पड़ी. जो आगे थे वे पीछे हो गये। नन्हें का भाई सुरेश भरी हुई बंदूक लेकर जा रहा था। उसने जियाउल हक पर बट से हमला कर दिया. तभी गोली सुरेश के पेट में लगी. सुरेश कराहने लगा. तभी छोटा बेटा बब्लू, पवन, सुधीर पहुंचे और जियाउल हक को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद बब्लू ने बगल में पड़ी बंदूक उठाई और जियाउल हक को गोली मार दी। सभी पुलिसवाले अपनी जान बचाकर भाग गये थे। जियाउल को अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं था. कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई।

ये बातें हमने आपको जांच कर रही पुलिस, सीबीआई और राजा भैया के बयानों के आधार पर बताईं. अब आगे की कहानी जानते हैं.

डीएसपी की पत्नी ने रची राजा भैया के खिलाफ साजिश बताया

बलीपुर में तीन घंटे के अंदर तीन हत्याओं की आंच लखनऊ तक पहुंच गई। तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई. सबसे पहले जियाउल हक को गांव में छोड़कर भागे थानेदार समेत आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया. कुल 4 एफआईआर दर्ज की गईं. पहली एफआईआर नन्हें यादव हत्याकांड और दूसरी सुरेश यादव हत्याकांड की है. तीसरा जियाउल हक हत्याकांड का और चौथा पुलिस पर हमला करने का. नन्हें यादव मामले में कामता और उनके बेटे आरोपित थे। जियाउल हक मामले में नन्हें यादव के बेटे समेत 10 लोगों को आरोपित किया गया था.

फोटो जियाउल हक और परवीन की उस वक्त की है, जब उनकी शादी हुई थी।
फोटो जियाउल हक और परवीन की उस वक्त की है, जब उनकी शादी हुई थी।

आरोपी की चिट्ठी में राजा के आदमी का नाम

2016 के डीएसपी हत्याकांड के आरोपी नन्हें यादव के बेटे पवन ने जेल से परवीन को तीन पेज का पत्र भेजा था. इस पत्र में उन्होंने दावा किया कि जियाउल हक की हत्या राजा भैया के पुराने मैनेजर और शूटर नन्हें सिंह ने की थी. जिस वक्त जियाउल हक को गोली मारी गई वह खड़े थे, जिसके बाद उन्हें सड़क पर लिटा दिया गया। यह हत्या राजा के आदेश पर हुई थी। पत्र में दावा किया गया है कि राजा के समर्थक जांच कर रही सीबीआई के लिए शराब और मांस की व्यवस्था करते हैं और उन्हें हर जरूरी सुविधा देते हैं। इन लोगों को पूछताछ के नाम पर पूरे दिन सीबीआई रखती है और फिर शाम को घर भेज देती है.

पत्र मिलने के बाद परवीन ने इसे आधार बनाया और जांच की मांग की. परवीन ने एक और आरोप लगाया. वह कहती हैं, ”मेरे पति भी अवैध खनन की जांच कर रहे थे।” जिसमें राजा की प्रजा का नाम शामिल था।

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