लखनऊ: त्रासदी को उम्मीद में बदलते हुए, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित ‘पंचायत कल्याण कोष’ ने पिछले तीन वर्षों में मृत पंचायत प्रतिनिधियों के 3,866 परिवारों को ₹136 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की है। यह योजना उन प्रतिनिधियों के परिवारों के लिए जीवनदायिनी बनी है जो अपने गांवों और पंचायतों में बिना वेतन के जनता की सेवा करते थे। 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य प्रतिनिधियों के परिजनों को आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर करना है।
जनसेवा का प्रतिफल — संवेदनशील शासन का उदाहरण
माननीय पंचायती राज मंत्री श्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि गांव की रीढ़ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह कोष “सेवा करने वालों के परिवारों के लिए संवेदनशील शासन” का प्रतीक बन गया है। वहीं, पंचायती राज निदेशक श्री अमित कुमार सिंह के अनुसार, अब तक ₹136.22 करोड़ की राशि 3,866 लाभार्थियों तक पहुँचाई जा चुकी है। यह सहायता कठिन समय में परिवारों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है।
जीवन में बदलाव की कहानियाँ — राहत से आत्मनिर्भरता तक
खीरी जिले की ग्राम सभा सदस्य रेखा देवी के निधन के बाद उनके परिवार को ₹2 लाख की सहायता मिली, जिससे उनकी बेटी पूजा की शादी संपन्न हुई। वहीं, उन्नाव जिले के मियागंज ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्य उदन सिंह के पुत्र ने ₹3 लाख की सहायता से एक वैन खरीदी, जो अब ग्रामीणों को आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध करा रही है। ऐसी अनेक कहानियाँ इस योजना के सामाजिक प्रभाव को दर्शाती हैं।
सहायता की राशि और वितरण का विवरण
पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित श्रेणियों के अनुसार सहायता राशि इस प्रकार है—
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ग्राम प्रधान / क्षेत्र पंचायत प्रमुख / जिला पंचायत अध्यक्ष : ₹10 लाख
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जिला पंचायत सदस्य : ₹5 लाख
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क्षेत्र पंचायत सदस्य : ₹3 लाख
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ग्राम पंचायत सदस्य : ₹2 लाख
पिछले तीन वर्षों में वितरित सहायता का ब्यौरा:
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665 ग्राम प्रधानों के परिजनों को ₹66.50 करोड़
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2 क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के परिजनों को ₹20 लाख
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15 जिला पंचायत सदस्यों के परिजनों को ₹75 लाख
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509 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के परिजनों को ₹15.27 करोड़
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2,675 ग्राम पंचायत सदस्यों के परिजनों को ₹53.50 करोड़
मुख्य बिंदु (Highlights):
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तीन वर्षों में ₹136.22 करोड़ की सहायता राशि वितरित।
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कुल 3,866 पंचायत प्रतिनिधियों के परिवारों को आर्थिक संबल।
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आवेदन प्रक्रिया prdfinance.up.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन।
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राशि का सीधा अंतरण लाभार्थियों के बैंक खाते में।
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शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि और व्यवसाय में आत्मनिर्भर बने कई परिवार।
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