इस बार भी दिवाली पर नहीं जलाए जाएंगे पटाखे, सुप्रीम कोर्ट

इस बार भी दिवाली पर नहीं जलाए जाएंगे पटाखे, सुप्रीम कोर्ट

केंद्र सरकार और पटाखा निर्माताओं ने कोर्ट में ग्रीन पटाखों के फॉर्मूले के निर्माण की मंजूरी मांगी थी. लेकिन इस दिवाली नही जलाए जाएंगे पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22 सितंबर) को देश में बेरियम युक्त ग्रीन पटाखों के निर्माण को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। दरअसल, केंद्र सरकार और पटाखा निर्माताओं ने कम प्रदूषण का दावा करते हुए कोर्ट को इन पटाखों के निर्माण और बिक्री की प्रक्रिया की जानकारी दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल याचिका खारिज कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के निर्माण और उपयोग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है और ग्रीन पटाखों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कि सभी अधिकारी 2018 में लगाए गए प्रतिबंध को विधिवत लागू करेंगे. दिल्ली जैसे कई राज्य जहां पटाखों पर प्रतिबंध है, उस आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा. यह फैसला जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने सुनाया। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना ने कहा, ”हम केवल हैप्पी दिवाली कह सकते हैं।”

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सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली में सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध है, चाहे वह ग्रीन पटाखे हों या कोई सामान्य पटाखे हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति होगी। जहां तक ​​सभी पटाखों की बात है तो पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा पटाखों और रॉकेट पर भी प्रतिबंध रहेगा. जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने यह भी कहा कि सिर्फ पटाखों के खिलाफ कार्रवाई से कुछ नहीं होगा, इसकी तह तक जाना होगा.

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